बेवजह बाहर घूमने वाले 95 लोगों को किया गया संस्थागत क्वारंटीन

बेवजह बाहर घूमने वाले 95 लोगों को किया गया संस्थागत क्वारंटीन
महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के नियमों का उल्लंघन करने पर, चार दुकाने हुई सील

नागौर ।। महामारी रेड अलर्ट – जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान नई गाइड़लाइन में जारी दिशा निर्देशो को लेकर जिला प्रशासन ने अधिक सख्ती बरतते हुए लापरवाही करने वालों और बिना किसी कारण घूमते पाए गए लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए नागौर, डेगाना, डीडवाना, जायल, नावां, परबतसर सहित अन्य स्थानों पर नए प्रोटोकाॅल के तहत संस्थागत क्वारंटीन किया गया। तय समय के पश्चात आवश्यक सेवाओं व वस्तुओं की दुकानों के अलावा जो दुकानंे खुली पाई गई उन पर महामारी आपदा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए दुकानों को सील किया गया।

उप पुलिस अधीक्षक नागौर विनोद कुमार ने बताया कि सोमवार को रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही कर बेवजह बाहर घूमने वालों को पकड़ा गया और पूछने पर कोई ठोस कारण ना मिलने पर उन्हें संस्थागत क्वारंटीन किया गया। जिले में विभिन्न क्षेत्रों में की गई कार्यवाही के अंतर्गत नागौर शहर में 22 लोगों को, डेगाना में 27 लोगों को, डीडवाना में 18 लोगों को तथा अन्य जगहों पर 28 लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया गया। इन लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही संस्था से छोड़ा जाएगा। इसी दौरान पुलिस ने कोरोना गाइड़लाइन के तहत मास्क नहीं लगाने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालो के चालान काटे गए और जुर्माना लगाकर वसूली की गई।

अनुशासन पखवाड़े के दौरान आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की दुकानों को निर्धारित समय पर खोलने की अनुमति दी गई है। जो दुकानदार बाजार में निश्चित किए हुए समय के बाद में अपनी दुकान खोलते व वस्तुऐं बेचते हुए पाए गए तो नियमानुसार सख्त कार्यवाही करते हुए दुकान को सील किया गया। नियमों की पालना का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर सोमवार को मौलासर में 4 दुकानों को सील किया गया।

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